
मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में शातिर अभियुक्त भैरव सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपनी सास के नाम से एक स्कार्पियो (यूपी54एडब्लू8777) जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख 32 हजार रुपये है, क्रय किया गया है। अभियुक्त भैरव सिंह एवं उसकी सास के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त वाहन को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 15.07.204 को उक्त वाहन को कुर्क करने की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 23.07.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त वाहन को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 30.07.2024 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा उक्त वाहन को कुर्क किया गया।