
मऊ पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 06-08-2024 को मु0अ0सं0 310/2019 धारा 366,376,504,506 भादवि0 व 3(1)द, 3(2)5 एससी/एसटी थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्ता सरिता चौहान पत्नी बाबूलाल चौहान निवासी खंडेरायपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा ।
सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सत्येन्द्र राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा ।