
मऊ जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के सदस्य सचिव द्वारा पूरे देश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु 01 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 तक श्रम से बालकों की स्वतंत्रता थीम पर एक माह का अभियान संचालित किया जा रहा है। जनपद मऊ में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु टीमों का गठन किया गया है, जो तहसीलवार उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में कार्य करेंगी। यह टीमें संबंधित तहसीलों से चिन्हित बाल श्रमिकों को कार्य स्थल से हटाकर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। तथा बच्चों की कार्य से पृथकता सुनिश्चित करायी जाएगी। समस्त टीम प्रभारी व सदस्यों द्वारा कार्य स्थल पर बाल श्रमिकों के चिन्हांकन के पश्चात वे चिन्हित बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मऊ के समझ प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस समिति के आदेश प्राप्त कर उसी दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से बाल श्रमिकों का आयु परीक्षण भी कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। चिन्हित बाल श्रमिकों का आयु परीक्षण नि:शुल्क किए जाने और आयु प्रमाण पत्र उसी दिन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। आयु परीक्षण के उपरांत चिन्हित बाल श्रमिकों को पुनः बाल कल्याण समिति के समक्ष आयु परीक्षण की आख्या के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा। उन्होंने बताया कि श्रमायुक्त बाल कल्याण समिति के समझ प्रस्तुत बाल श्रमिकों की तात्कालिक देखभाल हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं एवं संरक्षण/आश्रय की सुविधा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अर्थात जिला प्रवेश अधिकारी का है। जिला प्रोवेशन अधिकारी निरीक्षण टीमों द्वारा लाये गये बाल श्रमिकों की तात्कालिक देखभाल व उनके आश्रय/संरक्षण के संदर्भ में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।